जीएसटी कंपोजिशन स्कीम

जीएसटी कंपोजिशन स्कीम:
जीएसटी कंपोजिशन स्कीम एक सरलीकृत कर व्यवस्था है जो छोटे करदाताओं के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, पात्र व्यवसाय एक निश्चित प्रतिशत के टर्नओवर पर कर का भुगतान कर सकते हैं, बजाय नियमित जीएसटी प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स की जटिलताओं के।
कंपोजिशन स्कीम के लिए पात्रता
कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए, एक पंजीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
  • टर्नओवर सीमा: पिछले वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • व्यवसाय का स्वरूप: व्यवसाय कुछ विशिष्ट गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए, जैसे कि अधिसूचित वस्तुओं का निर्माण, कुछ सेवाओं की आपूर्ति, अंतरराज्यीय आपूर्ति या -कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से आपूर्ति करना जिनके पास स्रोत पर कर संग्रह करने की आवश्यकता होती है।
  • इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं: कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने वाले व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते हैं।
कंपोजिशन लेवी की दरें
कंपोजिशन स्कीम के तहत कर की दर व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर भिन्न होती है:
  • निर्माता: आमतौर पर टर्नओवर का 1%
  • व्यापारी और सेवा प्रदाता: आमतौर पर टर्नओवर का 2.5%
  • रेस्तरां: अक्सर टर्नओवर का 5%

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